21 नग मवेशी एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
-संवाददाता-
लखनपुर,28 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। प्रार्थी तत्कालीन सरपंच सुखसाय पोर्ते ग्राम कोरजा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे दिनांक 19.09.2024 को रात्रि लगभग 09ः30 बजे सूचना मिला कि गाँव के सेग्रीकेशन शेड कचरा गोदाम कैम्पस से एक पिकअप वाहन में मवेशियों को ठूँस-ठूँसकर लोड कर बुचड़खाना झारखण्ड लेकर जा रहे हैं। जानकारी पर प्रार्थी के साथ ग्रामवासी जय प्रकाश साहू,सुखदेव राजवाड़े,विनोद यादव, राकेश यादव,धनेश्वर साहू एवं रूपसाय राजवाड़े के द्वारा मिलकर रास्ता रोकने पर आरोपी पिकअप चालक पिकअप को कुछ दूर पर खड़ी करके भाग गया। जाकर देखे पिकअप में कुल 08 नग मवेशी को ठूँस-ठूँसकर गले एवं पैर में रस्सी बाँधकर क्रूरता पूर्वक लोड कर ले जा रहे थे। कुछ दूर पर सेग्रीकेशन शेड कचरा गोदाम के पास और 13 नग मवेशी थे,जिसे दूसरे पिकअप से ले जाने वाले थे। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्र-231/24 धारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (घ) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान मवेशी लोड पिकअप क्रमांक छ्व॥-01 स्नश्व-1923 को मौके पर जप्त किया गया। तथा उक्त कुल 21 नग मवेशियों को जप्त कर देखरेख व सुरक्षा हेतु कान्हा गोशाला केन्द्र, जमदेई को सुपुर्द किया गया है। जप्त वाहन की जानकारी परिवहन कार्यालय से प्राप्त किया गया, जो आरोपी वाहन मालिक मो. फिरोज, पिता मो. शमीम अंसारी,निवासी फुटकल टोली, सिमलिया, थाना रातू, जिला राँची के नाम पंजीबद्ध होना पाया गया। उक्त पते पर राँची जाकर वाहन स्वामी को धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस देकर घटना दिनांक को वाहन चलाने के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। जवाब में वाहन स्वामी मो. फिरोज ने स्वयं वाहन चलाना लेख किया है। आरोपी चालक मो. फिरोज नोटिस के माध्यम से थाना तलब कर पूछताछ की गई, आरोपी मो. फिरोज, पिता मो. शमीम अंसारी,उम्र 30 वर्ष आजाद बस्ती हुसैन नगर गुमला झारखंड के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर विवेचना में अग्रिम कार्यवाही करते दिनांक 27/12/2025 को विधिवत गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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