-संवाददाता-
बलरामपुर,14 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।
जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरोपी ने हल्का पटवारी से मिली भगत कर शासकीय एवं निजी भूमि 29.008.हेक्टेयर षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित करते हुए भुइंया पोर्टल के राजस्व अभिलेख में छेड़ छाड़ कर अपने व अपने परिवार वालों के नाम कर धान बिक्री करने वाले आरोपी व पटवारी पर शिकायत उपरांत जांचोपरांत प्रमाणित पाय जाने पर अप.क्र. – 45/2025 धारा 318, 319, 336, 338, 340, 61 भा.न्या.सं के तहत कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फर्जी तरीके से धान बेचने के लिए की गई थी छेड़छाड़। बताना लाजमी होगा कि आरोपीयो के द्वारा कुल रकबा 29.008 हेक्टेयर की शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को हल्का पटवारी अजेंद्र टोप्पो एवं वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा छलपूर्वक षड्यंत्र कूटरचित करते हुए भुईयां पोर्टल के राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर धान बिक्री हेतु वीरेंद्र गुप्ता ने अपने एवं परिवार के सदस्यों का नाम हल्का पटवारी के आईडी से फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया था। पुलिस को संबंधी शिकायत पर जांचोंपरांत प्रमाणित पाए जाने से उक्तआरोपियों के विरुद्ध सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेकर लेकर की गई कार्यवाही । प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी डवरा में अप0क्र0 45/2025,धारा 318,319, 336,338,340,61 भा.न्या.सं. दर्ज कर मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर प्रकरण की विवेचना शुरू की गई। विवेचना दौरान प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए चंद घंटे के भीतर टीम गठित कर आरोपी 1. वीरेंद्र गुप्ता पिता विजय गुप्ता उम्र 28 वर्ष साकिन कोटडीह हा.मु. को दौरा चौकी डवरा थाना पस्ता 2. अजेंद्र टोप्पो पिता जग साय टोप्पो उम्र 46 वर्ष साकिन जमुनिया थाना राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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