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सूरजपुर@पुलिस के नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फीटा काटकर किया शुभारंभ

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पुलिस वही,कानून नई,नवीन कानून के दूरदर्शिता,न्याय पाने के पारदर्शिता होगी सुनिश्चित


-संवाददाता-
सुरजपुर,27 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

बदलते समय के साथ न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने और जनता को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ के सूरजपुर पुलिस द्वारा सिटी कोतवाली परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का गुरूवार, 27 नवम्बर 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर श्रीमती विनीता वार्नर के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी को लेकर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने आमजनता को आसानी से नए कानूनों की जानकारी दिखाकर और समझाने के लिए की बेहतर प्रबंधन किया है। नए कानूनों की इस प्रदर्शनी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित कुमार हर्षमाना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कु. पायल टोपनो, कलेक्टर एस.जयवर्धन ने तीन नवीन कानूनों बीएनएस, बीएनएनएस, बीएसए की प्रर्दशनी का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। पुलिस वहअब पीडि़ता या शिकायतकर्ता को उनकी शिकायत की प्रगति की जानकारी देना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायतों पर तीन दिवस के भीतर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। महिला अपराधों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर चालान अदालत में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
गंभीर अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है तथा तलाशी, जप्ती प्रक्रिया का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक है। बलात्कार मामलों में सात दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देना भी अनिवार्य किया गया है।


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