Breaking News
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

अंबिकापुर@बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को दिया निर्देश

Share

-संवाददाता-
अंबिकापुर,18 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि आरोपी अभय सिंह उर्फ बंटी व वसीम बारी के विरूद्ध 26 नवंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता आरोपी के विरूद्ध प्रकरण की विवेचना को अनावश्यक रूप से लंबित रख गया। अपराध दर्ज होने दिनांक से आज दिनांक तक के समस्त विवेचक एवं थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर गंभीरता से जांच करने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उपरान्त सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। लापरवाह थाना प्रभारियों को एसपी राजेश अग्रवाल ने 100 रुपए से दंडित किया वही सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा ने आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए रोके जाने के दंड से दंडित किया।
जिला सरगुजा थाना अंबिकापुर के अपराध क्रमांक 829/2016 धारा 384, 502, 504, 34, के संबंध में प्रकरण के आरोपी याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही और न ही उसकी गिरफ्तारी एवं जांच करने में हुई अत्यधिक देरी के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जिला सरगुजा के माध्यम से प्रकरण के विवेचकों तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान, तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विनय सिंह बघेल, तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक प्रियेश जॉन तत्कालीन थाना अंबिकापुर, उप निरीक्षक नरेश साहू तत्कालीन थाना अंबिकापुर को निंदा दंडादेश एवं उप निरीक्षक वंशनारायण शर्मा तत्कालीन थाना अंबिकापुर को 100 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा द्वारा दी गई सजा को कृत्य की तुलना में कम प्रतीत होने से पुनरीक्षण में लेकर दी गई सजा को निरस्त करते हुए सरगुज़ा आईजी ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान,तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विनय सिंह बघेल,तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार,उप निरीक्षक प्रियेश जॉन,तत्कालीन थाना अंबिकापुर,उनि नरेश साहू तत्कालीन थाना अंबिकापुर एवं उप निरीक्षक वंशनारायण शर्मा तत्कालीन थाना अंबिकापुर को आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए रोके जाने के दंड से दंडित किया।


Share

Check Also

बलरामपुर @एनएच-343 पर परिवहन व यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई

Share बिना परमिट चल रही स्कूल बस जब्त,10 हजार रुपये का चालानबलरामपुर ,22 अप्रैल 2026 …

Leave a Reply