Breaking News

अम्बिकापुर@65 लाख का राशन घोटाला करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका हुआ खारिज

Share

अम्बिकापुर,14अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले में गरीबों का हक पर डाका डालने वाले के ऊपर शासन ने अपराध दर्ज कराया था जिसमें 6 पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल थे जिनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक दुबे के शिकायत पर की गई कार्यवाही की चर्चा उक्त मामले में बनी हुई है। जिसके तहत थाना कोतवाली अम्बिकापुर मे खाद्य निरीक्षक शिव कुमार मिश्रा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट टर्ज कराने के संबंध में इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि सहायक खाद्य अधिकारी,अम्बिकापुर (ग्रामीण) के साथ उसके तारा जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति,घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001071,39100 1029 एवं 391001054 का संयुक्त रूप से जांच किया गया। जांच कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर (खाद्य शाखा),अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। जांच में जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एंव उपभोका सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001071,391001029 एवं 391 001054 का सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2025 की स्थिति में पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति,घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001072,3910 01029 एंव 39100 1054 का संयुक्त रुप से जांच किया गया। जांच कर जांच प्रतिवेन कलेक्टर (खाद्य शाखा),अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। जांच में जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं सेवा सहकारी संमिति,घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001071,39100102 एवं 391001054 का सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में किये गये भौतिक सत्यापन के दौरान समी दुकानों में चावल 631.29 मि्ं राशि 6162267.96 रूपये,शक्कर 10.43 मि्ं राश 19160.62 रूपये एवं चना 48.34 मि्ं राशि 292692.09 रूपयं जिसमे सभी खाद्यान की कुल राशि 6494120.67 रुपये की कमी पाई गईं। दुकान 391001029 में कमी हेतु जिम्मेदार व्यत्ति जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पवन सिंह आ0 स्व0 दीपनारायण,उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता गणेश, फरहान सिद्दकी आ0 अब्दुल रेयाज। दुकान कमांक 391001054 अध्यक्ष पवन सिंह आ0 स्व. दीपनारायण उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता पैंकरा पति गणेश एवं जायसवाल आ0 अरूण जायसवाल एवं दुकान क्रमांक 391001071 अध्यक्ष पवन सिंह आ0 स्व0 दीपनारायण,उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता पैंकरा पति गणेश सैफ अली आ0 अरशद अली एवं मुकश यादव आ0 पुरेन्दर यादव है। प्रार्थी की लिखित शिकायत के आधार पर आवेदक के विरूद्द थाना कोतवाली अम्बिकापुर के द्वारा अपराध क्रमांक 42/ 2025 अंतर्गत धारा 420 भा.दंसं. एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पँजिबद्ध किया गया।


Share

Check Also

कोरबा@चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. अविनाश तिवारी, डॉ. संजय पांडेय, डॉ. एस. पालीवाल हुए सम्मानित

Share -संवाददाता-कोरबा,27 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)।कोरबा जिले के वरिष्ठ, लब्धख्याति,अनुभवी और ऊर्जावान चिकित्सकों ने ऊर्जानगरी कोरबा …

Leave a Reply