शंकरगढ़,22 अगस्त 2025 (घटती-घटना)। चरित्र शंका के संदेह में अपनी पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर जान से मारने की नीयत से छुरी से ताबकतोड हमला करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया सलाखों में। जानकारी के अनुसार दिनांक 21.08.2025 को थाना शंकरगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ग्राम परेवा में रोड किनारे दौड़ा दौड़ाकर छुरी से मार रहा है, सूचना पर थाना प्रभारी शंकरगढ़ द्वारा तत्काल एक पुलिस टीम ग्राम परेवा भेजा गया जहां पुलिस टीम को एक महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में मिली जिसे तत्काल टीम के द्वारा थाना के सरकारी वाहन में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ लाकर इलाज हेतु उसे भर्ती कराया गया। जिसे बाद में डॉक्टरों द्वारा अंबिकापुर रेफर कर दिया। प्रार्थी रामप्रसाद डीहकोरवा पिता स्वर्गीय बईगा उम्र 50 वर्ष साकिन ( लालडेरा ) लडुवा थाना शंकरगढ़ जिला बलरामपुर के द्वारा थाना शंकरगढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि। प्रार्थी अपने घर में था तभी ग्राम पंचायत मनोहरपुर के सरपंच मनोज पैकरा के द्वारा फोन कर बताया गया कि तुम्हारा दामाद संमलू ग्राम मनोहरपुर का रात में पति-पत्नी दोनों झगड़ा विवाद हुए थे इसी बात पर नाराज होकर तुम्हारी बेटी सीमा घर से निकाल कर ग्राम परेवा चली गई थी सुबह तुम्हारा दामाद अपनी पत्नी सीमा को खोजने के लिए ग्राम परेवा तरफ गया था जहां पर ग्राम परेवा के पास इसकी पत्नी सीमा मिली तो तुम्हारा दामाद अपनी पत्नी सीमा से पूछा कि रात में तुम कहां थी तो बेटी सीमा बोली कि मैं नाराज होकर परेवा आ गई थी तब तुम्हारा दामाद संमलू चरित्र शंका के संदेह पर दिनांक 21/8/ 2025 के 10ः30 बजे हत्या करने की नीयत से सीमा को दौड़ा-दौड़ा कर धारदार छुरी से दोनों हाथ के कलाई में माथा के बीच में दोनों आंख के भौ के ऊपर पैर की पिंडली में मार कर बेहोश कर दिया है।
मारपीट करते गांव का मिट्ठू राम खुलासों चेमा देखे हैं एवं बीच बचाव किए हैं जिससे सीमा के इलाज हेतु शंकरगढ़ अस्पताल लाए हैं की सूचना पर मै शंकरगढ़ अस्पताल आया देखा कि मेरी बेटी सीमा बेहोश थी जिसे दोनों हाथ पैर कलाई में माथा में चोट लगाया है।*
पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में अपराध क्रमांक 113 /2025, धारा- 109 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी समलू पहाड़ी कोरवा पिता लौदो उम्र 31 वर्ष साकिन मनोहरपुर थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर रामानुजगंज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल।
श्चद्धशह्लश-11
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