अंबिकापुर,11 अगस्त 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 के तहत सरगुजा जिला प्रशासन ने अवैध गौ-मांस परिवहन में प्रयुक्त जीप वाहन (क्रमांक ष्टत्र15 छ्वष्ठ 0616) को राजसात करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 7 अगस्त को न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दिया गया। चौकी रघुनाथपुर पुलिस के अनुसार, 6 मार्च 2024 को ग्राम सिलसिला के पास एक जीप वाहन तेज और लापरवाहीपूर्वक चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार आरोपी विल्सन तिग्गा और ललित एक्का मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे,जिन्हें वहां मौजूद प्रार्थी और गवाहों ने रोक लिया। वाहन की तलाशी में बोरी के अंदर 9 प्लास्टिक थैलों में करीब 11 किलो गौ-मांस,लोहे का गंड़ासा,लकड़ी का बैत लगा लोहे की टांगी बरामद की गई। आगे की विवेचना में आरोपियों ने स्वीकार किया कि यह गौ-मांस ग्राम जजगा (थाना सीतापुर) निवासी विरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र से लेकर अम्बिकापुर ले जाया जा रहा था। घटना के दौरान वाहन की तेज गति के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस ने आरोपियों का गवाहों के समक्ष मेमो कथन लिया और उनके निशानदेही पर वाहन व गौ-मांस को जप्त किया। बरामद मांस का पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया, जिसमें यह Bovine प्रजाति का पाया गया। पुलिस कार्यवाही और न्यायालयीन प्रक्रिया पुलिस ने बरामद मांस के नमूने को Meat Species Identification Laboratory,हैदराबाद परीक्षण हेतु भेजा। जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक,सरगुजा ने वाहन राजसात करने का प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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