अम्बिकापुर,02 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। कक्षा तीसरी की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे अपराधी को दंड में नरमी दिखाये जाना समाज पर गलत संदेश जाएगा। वहीं कोर्ट ने क्षतिपूर्ती निधि से पीडि़ता को 5 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की है। घटना 29 अपै्रल 2022 की है। पीडि़ता अपनी सहेलियों के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के घर शादी में खाना खाने गई थी। रात करीब 10 बजे सहेलियों के साथ वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही मनदीप लकड़ा पिता वितय लकड़ा उम्र 22 वर्ष ने लड़कियों को दौड़ाने लगा। अन्य लड़कियां भाग गईं। पर पीडि़ता को वह पकड़ लिया और जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को कारियात किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लडके वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया। लडकों ने पीडि़ता को घर पहुंचाया। इसके बाद घटना के दूसरे दिन पीडि़ता ने पुलिस चौकी कुन्नी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। इसके बाद मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर में चल रहा था। मामेल की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला 2 जुलाई को सुनवाई करे हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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