- सैनिटाइजर छिड़काव में मजदूर के माध्यम से कराया गया था कार्य…
- भुगतान राशि करीब 6 लाख रुपए थी…अपच मामले में कुल राशि 9.3० लाख रुपए की हेरा-फेरी की गई थी…
बलरामपुर,18 जून 2025 (घटती-घटना)। घटना के संबंध में मिली जानकारी के प्रार्थी ओमप्रकाश कुशवाहा पिता राम जनक उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 बाजार पारा व्हाट्सएप नगर पुलिस चौकी में 18 एक 2024 को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया था कि 2021 में मित्र रजनीश गर्ग. की युवा साथी फाउंडेशन नामक संस्था के प्रमुख की दिल्ली में राजेश कुमार और मनोज चौहान नामक व्यक्ति से हुई थी। बताया गया था कि राजेश कुमार और मनोज चौहान नामक व्यक्ति गांव में सैनिटाइजर छिड़काव करने का कार्य लिया गया है। शिकायत में कहां गया है कि मनोज चौहान के द्वारा तीन बार में कार्य करवाने के नाम पर 3 लाख 30 हजार रुपए अमानत राशि के रूप में जमा करवाया गया था। जिसके आवाज में राजेश कुमार के द्वारा 400 लीटर सैनिटाइजर यूके रोडलाइंस के माध्यम से सूरजपुर भेजा गया था। प्रार्थी एवं रजनीश गर्ग के द्वारा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव मजदूर के माध्यम से कराया गया था.। जिनकी भुगतान राशि करीब 6 लख रुपए हुई थी. उप्स मामले में कल 93 लख रुपए की राशि की हेरा फेरी की गई थी। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखाया है कि कार्य पूर्ण होने पश्चात राशि मांगने पर राजेश कुमार एवं मनोज चौहान के द्वारा अन्य कहानी की जा रही थी। भुगतान की राशि न मिलने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर वाड्रफनगर व्हाट्सऐप नगर पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 10/24 आई पी सी कायम कर विवेचना में लेकर आरोपियों के तलाश में उनके पता ठिकानों पर दवीश दी जा रही थी. परंतु आरोपियों ने पुलिस को चकमा देते फिर रहे थे. अतः बलरामपुर पुलिस अधीक्षक श्री वैभव भयंकर के द्वारा फर्जी कुंवारा करने वाले आरोपियों को दबोचने के लिए विशेष टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में दिल्ली पहुंचकर आरोपी मनोज कुमार चौहान पिता बर्जन चौहान उम्र 44 वर्ष निवासी नोएडा दिल्ली मैं उनके घर जगदीश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके परिजनों के साथ लाकर चौकी वार्डरोब नगर में पूछताछ की गई जो फर्जीवाड़ा की बात सही पाया गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उक्त राशि में से आधे से अधिक राशि राजेश कुमार के खाता में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस पर पुलिस ने दिनांक 17 6 2025 को विधि वाद हिरासत में लेकर अपराध कायम कर अपराध क्रमांक 10/ 2024 धारा 420. 34 आईपीसी के तहत कार्यवाही जेएमएफसी न्यायालय वाड्राफनगर में पेश कर आरोपी को न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया।