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अंबिकापुर @ फर्जी वन अधिकार प्रमाण-पत्र के माध्यम से एक ही परिवार के 5 लोग 30 एकड़ भूमि किये थे प्राप्त

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अंबिकापुर,04जून 2025 (घटती-घटना)। अवैध तरिके से वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र बनाकर करीब 30 एकड़ शासकीय वन भूमि एक ही परिवार के पांच लोग प्राप्त कर लिया था। शिकायत पर जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी जयनगर सूरजपुर ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार ग्राम कोल्डीहा एवं आमगांव के मध्य कक्ष क्रमांक पी-2533 वनखण्ड आमगांव,बीट महाबीरपुर, वन परिक्षेत्र सूरजपुर के अंतर्गत एक ही परिवार के 5 सदस्य उमेश केरकेट्टा पिता प्रताप केरकेट्टा, महेश केरकेट्टा पिता प्रताप केरकेट्टा,सुनीता केरकेट्टा पिता प्रताप केरकेट्टा, हरदयाल केरकेट्टा पिता प्रताप केरकेट्टा व रजनी केरकेटटा पिता प्रताप केरकेटटा द्वारा अवैध तरिके से वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र बनाकर करीब 30 एकड़ शासकीय वन भूमि को प्राप्त कर लिया था। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सूरजपुर में की थी। मामले की जांच में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अम्बिकापुर से जानकारी लेने पर उक्त वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, विभाग के दायरा पंजी,सील, हस्ताक्षर में भिन्नता पायी गई। पांचों व्यक्तियों के नाम जारी वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र फर्जी होना पाया गया। इस मामले में धीरेन्द्र कुमार सिंह डिप्टी रेंजर जयनगर द्वारा मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने उक्त पांचों व्यक्तियों के नाम पर बीएनएस की धारा 318(4) 336(3)-व 338 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


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