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बलरामपुर@अब सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर मिलेंगे राहवीर योजना के तहत रू. 25000 रुपए साथ ही प्रमाण-पत्र से किया जाएगा पुरस्कृत

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बलरामपुर,27 मई 2025 (घटती-घटना)। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कैशलेस उपचार योजना के तहत मिलेंगे रू. 150000 तक की राशि , का किसी भी अस्पताल में करा सकता है कैशलेस ईलाज भारत सरकार के इस पहल से गुड समेरिटेन कहलाएँगे राहवीर मिलेंगे 25000/- रुपए का इनाम और प्रमाण-पत्र ।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर (आईपीएस )द्वारा निरंतर सराहनीय प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निरंतर कार्य करते हुए सभी थाना/ चौकी व यातायात प्रभारी को निर्देशित किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने,स्टंटबाजी करने वाले,यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले,बिना सीट, बेल्ट बिना हेलमेट,ओवर स्पीडिंग, माल वाहक वाहनों में यात्री बैठना इत्यादि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके इसी परिपेक्ष में जिला बलरामपुर के सभी थाना चौकी अंतर्गत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।
विदित हो कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना में पीडि़तों की मदद के लिए राहवीर योजना प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में पीडि़त व्यक्ति को तत्काल सहायता करके दुर्घटना के स्वर्णिम काल (गोल्डन आवर) के भीतर अस्पताल अथवा ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचाकर चिकित्सा उपचार हेतु पहल कर जान बचाई हो।
घायलों को अस्पताल पहुंचने वाले नेक व्यक्ति होंगे पुरस्कृत
ऐसे नेक व्यक्ति को प्रति एक घटना में रू. 25000 से पुरस्कृत किया जाएगा । यदि एक से अधिक राहवीरों के द्वारा पीडि़तों की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि रू. 25000 को उनके बीच बराबर में बांटी जाएगी। प्रत्येक नगद पुरस्कार के साथ प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा । प्रत्येक मामलों में पुरस्कार के अलावा योग्य राहवीर को पूरे वर्ष के दौरान चुना जाएगा इसके लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे और उन्हें रू. 100000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा एक राहवीर को वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जाएगा ।
इसी तरह सड़क दुर्घटना में पीडि़तों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीडि़त 150000 /- रुपए तक की मुफ्त उपचार की पात्रता का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय लीड एजेंसी छाीसगढ़ ने बैठक कर दी जानकारी
इसी परिपेक्ष में श्री संजय शर्मा अध्यक्ष अंतरज्जीय लीड एजेंसी छाीसगढ़ ने सड़क दुर्घटना पीडि़तों को कैशलेस उपचार योजना को द्गष्ठ्रक्र पोर्टल्स जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कैशलेस उपचार योजना के तहत क्रभ््र पीडि़तों के लिए द्गष्ठ्रक्र पोर्टल से स्वास्थ्य विभाग के एकीकरण पर विशेष बोल दिया गया है।
कैशलेस उपचार की प्रक्रिया (द्गष्ठ्रक्र पोर्टल एवं स्वास्थ्य विभाग पोर्टल के माध्यम से)

  1. राज्य के सभी अस्पतालों को द्गष्ठ्रक्र पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  2. जब कोई क्रभ््र पीडि़त अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल को पहले मरीज को स्थिर (स्ह्लड्डड्ढद्बद्यद्ब5द्ग) करना होगा और एक के माध्यम से निकटतम पुलिस थाने को जानकारी देनी होगी।
  3. संबंधित पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर जाकर दुर्घटना की पुष्टि करेंगे और यदि घटना सत्य पाई जाती है तो द्गष्ठ्रक्र पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर ( यूनिक एक्सीडेंट आईडी) जेनरेट कर अस्पताल को देंगे।
  4. स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे के भीतर एक्सीडेंट आईडी को हृ॥्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिससे कैशलेस उपचार योजना का लाभ उठाया जा सके।
    इस प्रकार योजना का लाभ उठाकर आम जन लाभान्वित हो सकते है साथ ही इससे सड़क दुर्घटनों में मृत्य के आंकड़ो में भी कमी आने की संभावना है ।

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