अम्बिकापुर,07 मई 2025 (घटती-घटना)। नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बुधवार को कलेक्टर श्री विलास भोसकर एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल ने जिला कलेक्टरेट कार्यालय में बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लो सहित जेल अधीक्षक, उपसंचालक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उप संचालक फोरेंसिक सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में एसपी अग्रवाल ने आपराधिक मामलों में चार्जशीट या चालान 60 से 90 दिन की समय सीमा में किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में चालान समय सीमा में किया जाना आवश्यक है, इस हेतु समस्त थाना प्रभारियों को नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने निर्देशित करें। इस दौरान बताया गया कि नवीन कानून के सम्बन्ध में लगातार पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों, एफएसएल डॉक्टरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगे भी शासन के निर्देशों के अधीन दिया जाएगा।
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