Breaking News

रायपुर@ परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में है,तो नहीं मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ

Share

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
रायपुर,02 मई 2025 (ए)।
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। बिलासपुर नगर निगम की एक महिला कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा मां के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो अनुकंपा नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।


Share

Check Also

बैकुंठपुर@ मानवता की सेवा में कोरिया पुलिस की पहल,जिला स्तरीय रक्तदान शिविर में उमड़ा उत्साह

Share कलेक्टर रोक्तिमा यादव और एसपी हरीश राठौर की मौजूदगी में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़कर …

Leave a Reply