Breaking News

रायपुर@ नौकरी ज्वाइन करने से पहले 2 से ज्यादा बच्चों की जानकारी छिपाई

Share

सच्चाई उजागर होने के बाद डीपीआई ने व्याख्याता को किया बर्खास्त
जांच में व्याख्याता के 4 बच्चे होने का पता चला…
रायपुर,06 अप्रैल 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी शख्स के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे ही एक मामले में एक व्याख्याता के 4 बच्चे होने के चलते डीपीआई ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। कोई भी व्यक्ति जिसकी दो से अधिक संतान है और उसके बाद तीसरे का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है उसे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता है। नियुक्ति के समय दो से अधिक संतान
की जानकारी व्याख्याता ने नहीं दी थी। जांच में खुलासा होने पर डीपीआई दिव्या मिश्रा ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।
सिविल सेवा नियम नियम के तहत की गई कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय ने दो से अधिक जीवित संतान होने की जानकारी छिपाकर नौकरी करने के मामले में मस्तूरी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल सोन में पदस्थ व्याख्याता नवरतन जायसवाल को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत की गई है।


Share

Check Also

रायपुर/बिलासपुर@हाईकोर्ट ने 2015 और 2016 भर्ती को एक साथ जोड़ने पर उठाए सवाल, वरिष्ठता सूची निरस्त

Share सर्वेश यादव, सिद्धार्थ पांडे सहित निजी प्रतिवादियों से जुड़ा मामला, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि …

Leave a Reply