Breaking News

बिलासपुर@ रायपुर कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने सही माना

Share


बिलासपुर,22 फरवरी 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी अभिषेक रात्रे की अपील खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर मुहर लगाई और आरोपी पर 20 वर्ष तक कठोर सजा बरकरार रखी।


Share

Check Also

सूरजपुर@ विश्व रक्तदाता दिवस : कलेक्टर ने किया रक्तदान 29 बार रक्तदान कर मिसाल बने महेश कुमार दोहरे

Share जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित,जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा-संवाददाता-सूरजपुर,14 जून …

Leave a Reply