कहा- साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण
रायपुर,20 फरवरी 2021 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 सीआरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में दोषी नक्सलियों की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि साजिश हमेशा गुप्त रूप से रची जाती है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण पेश कर पाना कठिन होता है। अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित किया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur