अनूपपुर,24 दिसम्बर 2024 (घटती-घटना)। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला अन्तर्गत संचालित शासकीय तुलसी उत्कृष्ट महाविद्यालय में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम कि अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ.अनिल सक्सेना द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अपने विचार साझा किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए पीआरटी ग्रुप आफ इंस्टिट्यूशन के संचालक व गणित के विद्वान डा. देवेन्द्र तिवारी एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अनूपपुर के जिला संयोजक रविप्रकाश शुक्ला द्वारा भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस दौरान उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षण के लिए 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सुरक्षा सूचना विकल्प कहना शिकायत और निवारण उपभोक्ता अधिकार के साथ ही साथ छह अधिकार प्रदान किए गए हैं। लिहाजा इस कानून ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया है कि उन्हें उत्पाद की गुणवाा शुद्धता के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही सभी ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए बने अधिनियम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग किया गया।
डिजिटल धोखाधड़ी से भी बचने के बताए गए उपाय
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करने के दौरान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला संयोजक रविप्रकाश शुक्ला ने डिजीटिली धोखाधड़ी के संदर्भ में सविस्तार जानकारी प्रदान करते हुए सतर्क रहने कि बात कही गयी। अंततः मंच संचालन कर रहे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डा. सूरज पारवानी द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन का घोषणा किया गया।
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