@ 1978 के बाद के फैसले को पलटा
नई दिल्ली, 05 नवम्बर 2024 (ए)। निजी संपत्ति ( प्राइवेट प्रॉपर्टी) को सरकार द्वारा अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती,जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों। इसके साथ ही सीजेआई ने 1978 के बाद के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया।
क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने आज मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।
सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है।
