@ सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?
नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2024 (ए)। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की प्रति दाखिल करने के लिए बुधवार को कुछ और समय दिया। स्वामी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने उस याचिका की एक कॉपी प्राप्त कर ली है और इस केस में की गई प्रार्थनाएं उनके केस की दलीलों से भिन्न हैं।
अगली सुनवाई 6 नवंबर को
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से पिछले आदेश का पालन करने के लिए कहे गए दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को 6 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
कोर्ट ने क्या कहा..?
बेंच स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की है। स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की। शुरुआत में स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामले का उनके मामले से कोई लेना-देना नहीं है और प्रार्थनाएं पूरी तरह से अलग हैं। इस पर पीठ ने कहा, ‘ठीक है, हम देखेंगे।’
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