कोर्ट ने दो महीने में दिया ढहाने का आदेश
शिमला,05 अक्टूबर 2024(ए)। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलों को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने दो महीने के अंदर इसे ढहाने के आदेश दिए है।नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया है। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है। मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur