@ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक
चेन्नई 03 अक्टूबर 2024 (ए)। गुरुवार (3 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।
मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने फाउंडेशन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें लड़कियों का ब्रेनवॉश करने और बंधक बनाने के आरोप शामिल हैं। इस आदेश के खिलाफ ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में फाउंडेशन की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने त्वरित सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने बिना किसी ठोस आधार के आदेश जारी किया है।
चीफ जस्टिस की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि इसे बिना प्राथमिक आधार के पारित किया गया था।
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