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नई दिल्ली@ ये सोशल मीडिया का दौर है,सावधान रहें…

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नई दिल्ली, 25 सितम्बर 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी. श्रीशानंद की बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि ये मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने में सावधान रहने की नसीहत दी। हालांकि जस्टिस श्रीशानंद द्वारा अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग लिए जाने को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई आगे न बढ़ाते हुए कार्यवाही बंद कर दी।


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