पौड़ी,05 मई 2024(ए)। पौड़ी में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपनी बेटी के दुराचार के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। राजस्व पुलिस ने सतपुली थाना क्षेत्र के इस मामले में पीडç¸ता के बयान पर 17 सितंबर 2022 को केस दर्ज किया था। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो विजेंद्र सिंह रावत ने बताया, नाबालिग के पेट में दर्द की शिकायत पर पिता उसे अस्पताल ले गया। जांच में पता चला कि नाबालिग चार माह की गर्भवती है।
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