सूरजपुर,03 मई 2024 (घटती-घटना)। दिनांक 02.05.24 को वार्ड पंच विक्रम सिंह निवासी कटईपारा केंवरा से थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि संजय उर्फ मिथुन उम्र 35 वर्ष ग्राम चन्देली, थाना प्रतापपुर जो करीब 4-5 वर्षो से मोहल्ले के भगमेन कोरवा के घर में रहकर मजदूरी का काम करता था उसका शव दिनांक 01/05/24 के रात करीब 9.30 बजे संदेहास्पद स्थिति में भगमेन कोरवा के घर के बगल में स्थित आम पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा है जिसके गर्दन में नायलून की रस्सी से फंदा लगा है तथा गर्दन में दो और रस्सी के निशान से काला पड़ा दिख रहा है, पीठ एवं शरीर में अन्य जगह चोट है।
मामले की सूचना मिलते ही उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एम.आर.आहिरे ने फौरन एएसपी संतोष महतो, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, एफएसएल, डॉग स्मर्ड सहित थाना प्रतापपुर पुलिस को मौके पर भेजते हुए भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन करने के निर्देश दिए। घटना स्थल पर पहुंची टीम के द्वारा शव पंचनामा के बाद शव का पीएम कराया गया और परिजन, गवाहों से पूछताछ की गई। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत होने से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डॉक्टर के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक लेख किए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 152/24 धारा 302 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। डीआईजी/ एसएसपी सूरजपुर एम.आर.आहिरे स्वयं मामले की विवेचना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर दिशा-निर्देश देते रहे।
मामले की विवेचना के दौरान संदेही भगमेन कोरवा से बारीकी से पूछताछ करने पर बताई कि अपने भाई खिरू एवं अपनी दो नाबालिग लड़कियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दी है। आरोपियां ने बताया कि संजय उर्फ मिथुन करीब 4-5 वर्षो से इसके घर में रहता था जो शराब पीकर अक्सर घर में झगड़ा विवाद करते रहता था, दिनांक 30/05/24 के शाम को खिरू घर आया था जिसके साथ मिलकर घर में मछली बनाए खाए, देर रात हो जाने से खिरू वहीं सो गया, रात करीब 10.30 बजे बड़ी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठे तो देख कि संजय गलत इरादे से लड़की का हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींच रहा था जिसे देख गुस्सा होकर यह, खिरू एवं दोनों नाबालिक लड़की मिलकर संजय जो बिस्तर पर लेटा था को हाथ मुक्का एवं लात से मारपीट करने लगे। इसके द्वारा वहीं पास पड़े डण्डा से मारपीट करके घर में मवेशी बांधने के लिए रखे नायलून की रस्स्सी लेकर आई जिसके बाद यह, खिरू और दोनों नाबालिक लड़कियों के द्वारा रस्सी को संजय के गर्दन में फंसा कर खींचे जिससे संजय की मृत्यु हो गई और संजय के सिर में रस्सी का फांसी का फंदा बनाकर छोड़ दिए, सभी शव को घर से बाहर निकाल कर शौचालय रूम में रख दिए और दिनांक 01.05.24 के रात करीब 9 बजे शौचालय रूम से लाश को निकाल कर आम पेड़ के नीचे रख दिए। आरोपियां भगमेन के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त किया गया और मामले में पृथक से धारा 201, 34 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी भगमेन पति स्व. सहादन कोरवा उम्र 45 वर्ष ग्राम केंवरा, थाना प्रतापपुर, खिरू पिता स्व. सोनू कोरवा उम्र 50 वर्ष ग्राम केरवां, थाना प्रतापपुर को गिरफ्तार किया गया। वहीं विधि विरूद्ध संषर्घरत दोनों बालिकाओं को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधि अनुसार पेश किया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी र्प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, सायबर सेल एएसआई राकेश यादव, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, रामाधीन श्यामले, महिला प्रधान आरक्षक सरिता टोप्पो, आरक्षक युवराज यादव, अवधेश कुशवाहा, राजेश तिवारी, अरविन्द पाण्डेय, जयप्रकाश पन्ना व डॉग मास्टर मुकेश चर्तुवेदी सक्रिय रहे।
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