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बिलासपुर-रायपुर,@निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय ने की खारिज

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बिलासपुर-रायपुर,08 फरवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में कथित कोल घोटाले के मामले में फंसी निलंबित आईएएस रानू साहू की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही है। निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रानू साहू को अभी फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
ज्ञात हो कि कोल घोटाला मामले में ईडी ने रानू साहू को 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया है। आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी।


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