Breaking News

रायपुर@बेरोजगारों के हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला

Share


रायपुर,17 जनवरी 2024 (ए)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ अब 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।


इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।


छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।


मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।


Share

Check Also

रामानुजनगर/सूरजपुर@ ग्राम सभा और शिक्षा को मजबूत करना आदिवासी अधिकारों की रक्षा का आधार : बीपीएस पोया

Share रामेश्वरम के अंबेडकर भवन में आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया,छात्र-छात्राओं को वितरित की गई …

Leave a Reply