बिना अनुमति छुट्टी पर जाने पर सख्ती,आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई…
रायपुर ,22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है। यह फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। साथ ही अगले तीन महीनों तक इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी से छुट्टी मंजूर कराए बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। बाद में कार्यालय पहुंचने पर इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी (अर्जित अवकाश आदि) पर जाता है तो उसे पहले अपने काम का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा।
सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने और बड़े सरकारी कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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