रायगढ़,30 जुलाई 2025 (ए)। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि थाना तमनार अंतर्गत ग्राम चिर्रामुड़ा निवासी अनिल कुमार बेहरा जो मृतिका खुशबू बेहरा का पति है, को न्यायालय ने पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है। थाना तमनार के अपराध क्रमांक 166/2022 के अनुसार घटना दिनांक 29/4/2022 की रात्रि अभियुक्त एवं
मृतिका खुशबू बेहरा के बीच चरित्र पर शंका के कारण लड़ाई झगड़े हुए और गुस्से में आकर अभियुक्त ने तकिये से मृतिका के मुंह नाक को दबा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या के आरोप से बचने के लिए उसने मृतिका को पलंग से नीचे गिरने के कारण चोट आना बता कर तमनार अस्पताल में भर्ती करना बता कर मृतिका के माता-पिता को सूचना दी।
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