बिलासपुर,29 जुलाई 2025 (ए)। हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुए आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए एफआईआर रद्द करने समेत अन्य मांग की गई थी। शराब घोटाले में ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाला होने का दावा किया है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा,आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। मामले में अनवर ढेबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था।
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