नई दिल्ली,22 सितम्बर 2023 (ए)। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाले राहत भुगतान को 10 गुना बढ़ा दिया है. राहत भुगतान को अंतिम बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था.
संशोधित राहत राशि उन सडक़ उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होगी जो मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना के लिए रेलवे की प्रथम दृष्टया देयता के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, अब ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत और घायलों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को रिवाइज करने का फैसला लिया गया है.
संशोधित राहत राशियां इस प्रकार हैं
मृत्यु : 5 लाख रुपये (पहले 50,000 रुपये) गंभीर चोट : 2.5 लाख रुपये (पहले 25,000 रुपये) साधारण चोट : 50,000 रुपये (पहले 5,000 रुपये)
अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा
ट्रेन दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए जिन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक 10-दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, पर प्रति दिन ₹ 3,000 का अतिरिक्त भुगतान जारी किया जाएगा. अप्रिय घटनाओं में गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए जिन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, अगले छह महीने तक प्रति दिन ₹ 1,500 का अतिरिक्त राहत भुगतान जारी किया जाएगा. अस्पताल में भर्ती होने का. इसके बाद, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक, प्रत्येक 10-दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो, के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे.
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