नई दिल्ली,22 सितम्बर 2023(ए)।सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए बैन के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को बेरियम सॉल्ट वाले ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने से इनकार किया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके नुकसान को देखते हुए 2018 में बैन कर दिया था। पटाखा निर्माताओं ने याचिका दायर करते हुए 30 फीसदी कम धुआं छोडऩे वाले पटाखों के लिए मंजूरी की मांग की थी. जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश ने कहा, ‘हमने आवेदन को स्वीकार नहीं किया है. जहां भी हमारे पहले के आदेश का उल्लंघन होगा, उसे हले के आदेशों के अनुसार रेग्युलेट किया जाएगा.’ याचिका में बेरियम आधारित ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी मांगी गई थी और लडय़िों से रोक हटाने की गुजारिश की गई थी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से गुजारिश की कि मुद्दे को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके जवाब में कोर्ट ने कहा, ‘हम सिर्फ हैपी दिवली कह सकते हैं।’ कोर्ट ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर, अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है. बेंच ने कहा, ‘हम पटाखों की लडिय़ों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाएं खारिज कर रहे हैं। हमने 2018 के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है और उन्हें दोहराया है।’
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