बैकुंठपुर ,13 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। पीडिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह मनेन्द्रगढ चनवारीडांड से गुप्ता बस में आती जाती थी, कि सन् 2016 से छत्रपाल सिंह उर्फ गुड्डू आ0 रामसुन्दर सिंह उम्र 33 वर्ष ग्राम पहाड हंसवाही थाना केल्हारी गुप्ता बस में कंडक्टरी करता था उसने पीडिता को शादी करने का झांसा देकर 2016 से पीडिता के साथ बलात्कार किया, पीडिता को बाद में पता चला कि आरोपी शादीशुदा है व उसके दो बच्चे हैं।जानकारी होने पर पीडिता ने आरोपी से पूछताछ की जिस पर आरोपी द्वारा पीçड़ता से मारपीट किया व जान से मारने की धमकी भी देने लगा। पीडिता के द्वारा अपने मां-बाप के साथ थाना केल्हारी में उपस्थित आकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि महिला विवेचक प्रधान आरक्षक रूकमणी बंजारे थाना खडगवां को थाना केल्हारी में उपस्थित आकर पीडिता की लिखित रिपोर्ट पर थाना केल्हारी में आरोपी छत्रपाल सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 87/2021 धारा 376 (2 ढ), 506 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सूचना थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह के द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह को दिया गया, पुलिस अधीक्षक कोरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह बैकुण्ठपुर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ राकेश कुमार कुर्रे के निर्देश पर थाना प्रभारी केल्हारी तेजनाथ सिंह के हमराह मे आरक्षक अशोक एक्का, रमेश साहू, अजय राजवाडे, महिला आरक्षक सोनकुंवर में लेकर ग्राम पहाड हंसवाही आरोपी को घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लिया गया। पीडिता की डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट तथा आरोपी से पूछताछ करने पर विवेचना में आरोपी के विरूद्ध अपराध स्वरूप पाये जाने पर लगभग 16 घण्टे के अंदर दिनांक 23/11/2021 को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर मनेन्द्रगढ न्यायालय भेजा गया है।
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