–राजा मुखर्जी –
कोरबा, 30 अप्रैल 2023 (घटती-घटना)। कोरबा पुलिस ने दो अवैध कबाड़ मामले में की बड़ी कार्यवाही की जिसमे पहला मामला सीएसईबी चौकी रामपुर सिविल लाइन क्षेत्र का है मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सीएसईबी को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि नूर आलम पिता मोहम्मद मुर्तजा 30 वर्ष,निवास टीपी नगर कोरबा चौकी सीएसईबी नामक व्यक्ति अपने यार्ड में भारी मात्रा में अवैध रूप से चोरी का स्क्रैप रखा है सूचना पर पुलिस अधीक्षक उदय किरण को अवगत कराकर आवश्यक निर्देश प्राप्त किया गया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शिवकुमार धारी के नेतृत्व में हमराह बल मदन जैन गली में स्थित नूर आलम के यार्ड में रेड कार्यवाही कि नूर आलम को मौके पर तलब कर सूचना से अवगत कराया के अपने यार्ड में अवैध रूप से स्क्रैप होने के संबंध में नूर आलम आनाकानी करने लगा । जिसके यार्ड को चेक करने पर यार्ड के अंदर भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप छोटे बड़े वाहनों के टुकड़े,लोहे का पाइप,लोहे का सरिया,लोहे का प्लेट,वाहनों के चेचिस,ऑक्सीजन सिलेंडर,गैस सिलेंडर एवं अन्य लोहे के समान मिले ढ्ढ जिस के संबंध में नूर आलम से कागजात चाहा गया पर कोई कागजात पेश नहीं किया जो अवैध संपçा पाए जाने पर मौके पर करीब 150 टन लोहे का स्क्रैप कीमत लगभग ?60,00000 को गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर यार्ड को सीलबंद किया गया। आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 4(1-4 )जा फौ /379 भादवि के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी नूर आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
वहीं एक दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस को जरिये मुखबीर सूचना मिला किराजेश कुमार उपाध्याय पिता मनहरण लाल उपाध्याय उम्र 55 वर्ष साकिन- राताखार अटल आवास कोरबा, थाना कोतवाली कोरबा नामक व्यक्ति राताखार स्थित कबाड़ी दुकान में चोरी का ट्रेलर वाहन का लोहे का चेचिस का टुकड़ा एवं अन्य चोरी का अवैध कबाड़ समान रखा है कि सूचना पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा राताखार कबाड़ी दुकान में जाकर तलाशी लेने पर राजेश कुमार उपाध्याय के कजे में रखे ट्रेलर वाहन का लोहे का चेचिस का टुकड़ा तथा पुराना लोहे का पाईप के टुकड़े एवं पुराना लोहे के सरिया का टुकड़ा कुल वजनी लगभग 03 टन किमती लगभग एक लाख रूपये का मिला जिस संबंध में धारा- 91 जा.फौ. का नोटिस देकर कागजात चाहा गया जो राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा उक्त सामान का कोई कागजात नहीं होना बताया तथा नोटिस में लिखकर दिया। जो राजेश कुमार उपाध्याय के कजे में मिले सामान को चोरी का मशरूका होने की पूर्ण संभावना पर धारा 41 ( 14 ) जा.फौ. / 379 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही किया गया। आरोपी राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने तथा उसके विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
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