Breaking News

बिलासपुर @ क्रमोन्नति वेतनमान से वसूली करने पर रोक

Share


बिलासपुर ,07 नवम्बर 2021 (ए)। जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा क्रमोन्नति वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गरियाबंद जिले के तहत अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ शिक्षक विनोद सिन्हा, घनश्याम साहू और अन्य 56 को 10 साल की सेवा पूर्ण होने पर राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर क्रमोन्नत वेतन दिया जा रहा था। कुछ समय बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए क्रमोन्नति का लाभ वापस ले लिया। इसके साथ ही वेतन से अधिक भुगतान की वसूली करने के निर्देश जारी कर दिए।इसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने अधिक भुगतान की वसूली शुरू कर दी। क्रमोन्नति वापस लेने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह कहा गया कि सरकार के परिपत्र के आधार पर इन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा था । इसकी सुनवाई किए बिना ही वसूली करना अवैधानिक है।


Share

Check Also

रायपुर@शासकीय कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों की पाबंदी का आदेश 24 घंटे में ही स्थगित

Share रायपुर,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के राजनीतिक दलों या संगठनों में …

Leave a Reply