सूरजपुर 23 अगस्त 2022 (घटती-घटना)। कलेक्टर इफ़्फत आरा के द्वारा दिए गए सख्त निर्देश के तारतम्य में भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी.आई.) में चावल जमा नही करने के कारण खाद्य विभाग एवं जिला विपणन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स बालाजी एग्रो, ग्राम-गोपालपुर सूरजपुर की जांच की गई। जांच में कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किए गए धान का आनुपातिक चावल जमा नहीं किया जाना पाया गया। जांच दल द्वारा मिल में स्टॉक पंजी का संधारण नही होना पाए जाने पर मिल संचालक आयुष गर्ग से धान, चावल के स्टॉक का घोषणा पत्र प्राप्त कर मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में 1824 बोरे धान वजन 730 मि्ंटल अनुमानित पाया गया। मिल के ऑनलाइन समाधान विवरण का मिलान करने पर कुल 5314 मि्ंटल चावल जमा कराया जाना शेष पाया गया। भौतिक सत्यापन मे घोषणा पत्र के अनुसार धान की कमी पाये जाने पर धान 730 मि्ंटल कीमत 18.25 लाख रूपये को मौके पर जब्त कर मिल संचालक आयुष गर्ग के सुपुर्दगी मे दिया गया। मिल संचालक का उपरोक्त कृत्य छ.ग. कस्टम मिलिंग (चावल उपार्जन) आदेश 2016 के संगत कंडिका का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् दंडनीय है। अतः प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया जावेगा। खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण द्वारा बताया गया कि जिले के एफ.सी.आई. में चावल जमा करने मे लापरवाही बरतने वाले मिलरो के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगा। उक्त कार्यवाही मे खाद्य अधिकारी विजय किरण, जिला विपणन अधिकारी अजय ठाकुर, सहायक खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल, सहायक प्रबंधक प्रीति भारद्वाज, खाद्य निरीक्षक एवं अन्य शामिल रहे।
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