विभागीय जांच में आरोप सिद्ध,पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने जारी किया सेवा से पृथक करने का आदेश
-संवाददाता-
सूरजपुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिला पुलिस सूरजपुर ने अनुशासनहीनता के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 129 दिनों तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा को सेवा से पृथक कर दिया है। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भा.पु.से.) ने यह आदेश जारी किया। साथ ही अनुपस्थिति की अवधि को ‘कार्य नहीं,वेतन नहीं’के सिद्धांत के तहत अवैतनिक घोषित किया गया है।
बंदी पेशी ड्यूटी से गायब हुआ आरक्षक-पुलिस विभाग के अनुसार आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा की ड्यूटी 25 जून 2025 को बंदी पेशी के लिए लगाई गई थी, लेकिन वह उसी दिन से बिना सक्षम अनुमति और बिना विभाग को नियमा नुसार सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया,विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार वह 25 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक लगातार 129 दिनों तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।
कई नोटिस के बावजूद नहीं हुआ उपस्थित- अनुपस्थिति के दौरान विभाग ने संबंधित आरक्षक को कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने और तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए, इसके बावजूद वह नियत समय में उपस्थित नहीं हुआ,जिसके बाद उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई।
जांच में आरोप हुए प्रमाणित-विभागीय जांच के दौरान आरक्षक को आरोप पत्र जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया,जांच अधिकारी ने दस्तावेजों,साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण किया,जांच में यह सामने आया कि आरक्षक ने उपचार संबंधी कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के दौरान विभाग को नियमानुसार कोई लिखित सूचना या अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जांच रिपोर्ट में इसे पुलिस जैसे अनुशासित बल में गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया।
पूर्व सेवा रिकॉर्ड भी रहा असंतोषजनक-विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरक्षक का पूर्व सेवा रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं था, सेवा अभिलेखों के अनुसार वह पहले भी कई बार अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में विभागीय कार्रवाई का सामना कर चुका था,उस पर पूर्व में अवैतनिक अवधि घोषित करने, वेतनवृद्धि रोकने सहित कई छोटी और बड़ी विभागीय सजाएं दी जा चुकी थीं। इसके बावजूद उसके व्यवहार और कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं आया।
31 जुलाई को जारी हुआ सेवा से पृथक करने का आदेश-विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने 31 जुलाई 2026 को आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया। साथ ही 25 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक की 129 दिनों की अनुपस्थिति अवधि को छत्तीसगढ़ पुलिस नियमों के अनुसार अवैतनिक घोषित किया गया।
अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश-पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने कहा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है,जहां प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से कर्तव्यनिष्ठा,जवाबदेही और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना।
तथा विभागीय नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस सूरजपुर में अनुशासनहीनता के मामलों में भविष्य में भी निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पुलिस बल की कार्यकुशलता, जवाबदेही और आम जनता का विश्वास कायम रह सके।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur