,अधिकारों एवं उपचार संबंधी प्रावधानों की दी जानकारी
-संवाददाता-
कोरिया, 21 जून 2026(घटती-घटना)। जिले के आयुष चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, इस दौरान चिकित्सकों ने आयुष चिकित्सकों को राजपत्र में निर्धारित प्रावधानों के तहत एलोपैथिक दवाओं के उपयोग एवं उपचार संबंधी अधिकारों की जानकारी दी।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आयुष चिकित्सकों को निर्धारित दवाओं के उपयोग तथा प्राथमिक उपचार प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, चिकित्सकों ने विशेष रूप से नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में किए जाने वाले उपचार संबंधी प्रावधानों से भी सीएमएचओ को अवगत कराया, आयुष चिकित्सकों ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव, डिहाइड्रेशन, गंभीर दर्द तथा अन्य आपात स्थितियों में मरीज के जीवन की रक्षा के लिए प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक जीवनरक्षक उपाय करना चिकित्सकीय दायित्व का हिस्सा है,ऐसे मामलों में समय पर उपचार मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है, चिकित्सकों ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम हैं,ऐसे में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके,इस अवसर पर डॉ. विवेक साहू, डॉ. रितेश कुशवाहा, डॉ. सरस्वती संतरा एवं डॉ. दीपक सिंह सहित अन्य आयुष चिकित्सक उपस्थित रहे, प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग से आयुष चिकित्सकों के अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की।
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