तेलंगाना हाईकोर्ट की जमानत पर लगी रोक
नई दिल्ली,15 अप्रैल 2026। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा है। दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विस्व सरमा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने रिनीकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, इस फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि पवन खेड़ा असम के सक्षम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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