काउंसिलिंग निरस्त,50प्रतिशत आल इंडिया और 50 प्रतिशत राज्य के छात्रों को मिली
रायपुर,23 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की 50′ पीजी सीट के संबंध में राजपत्र का संशोधन प्रकाशित किया है। इसमें 50′ ऑल इंडिया कोट की सीट छोड़ने के बाद शेष 50 प्रतिशत नीट पी जी की मेरिट के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज से पास किए हुए छात्रों और सुदूर आदिवासी अंचलों में सेवा दे रहे अस्सिटेंट सर्जन के लिए मेरिट आधार पर दी गई है। नए प्रावधानों के तहत राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलजों की 50′ सीटें छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्रों के लिए खुली रखी गई हैं और एम्स रायपुर के छात्रों को भी छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे की सीटों से प्रवेश की पात्रता दी गई है!
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