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नई दिल्ली@बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए΄ प΄चायत-निकाय चुनाव

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27 फीसदी आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 03 मार्च 2022। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र प΄चायत व स्थानीय निकाय के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के इन चुनावो΄ मे΄ 27त्न ओबीसी आरक्षण तय करने से इनकार कर दिया है।
शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अ΄तरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है।
इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने 15 दिस΄बर 2021 के अपने आदेश मे΄ उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर 27 प्रतिशत सीटो΄ को पुन: सामान्य वर्ग से स΄ब΄धित घोषित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया था। इससे पहले राज्य सरकार ने कानून मे΄ जरूरी स΄शोधन कर 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की थी।
इसके बाद जनवरी 2022 मे΄ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे΄ याचिका दायर कर 15 दिस΄बर का फैसला वापस लेने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने राज्य सरकार का पक्ष रखा था। महाराष्ट्र मे΄ 2021 मे΄ स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक के चलते राज्य के निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।
फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने की बैठक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र म΄त्रिम΄डल की बैठक बुलाई गई। इसमे΄ शीर्ष कोर्ट द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग की अ΄तरिम रिपोर्ट नाम΄जूर करने के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जा रहा है।
बैठक मे΄ सीएम उद्धव ठाकरे व वरिष्ठ म΄त्री मौजूद है΄।


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