-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।
मारपीट के दौरान जानलेवा हमला किए जाने के मामले में लखनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलापु कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी लोखन राम साकिन गोरता थाना लखनपुर का रहने वाला है। वह 6 सितंबर को लखनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना दिवस 6 सितंबर को प्रार्थी रात्रि करीबन 8.30 बजे अपने भाई मुकेश्वर को गोरता झवरपारा गणेश पंडाल के पास से लेकर वापस घर आ रहा था तभी पंडाल से थोड़ा आगे झवरपारा के मुकेश दास, शिवलाल,उमेश कुमार,एतवार साय एवं अन्य आरोपियों द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट करने लगे, एवं मुकेश्वर बीच बचाव करने लगा लड़ाई झगड़ा को देखकर प्रार्थी के बड़े पिताजी मोहित राम राजवाड़े आय और लड़ाई झगड़ा क्यू कर रहे हो बोले तब आरोपियों द्वारा मिलकर मोहित राम राजवाड़े को भी गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट कर सर मे गंभीर चोट कारित किया गया है, बीच बचाव करने मे मुकेश्वर को भी चोट आया है, घटना को आस पास के लोग देखे है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में धारा 296(ख),351(3), 115(2), 3(5) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर घटना स्थल निरीक्षण कर मुलाहिजा रिपोर्ट आहत मोहित राम के सी टी स्कैन खुलासा रिपोर्ट एवं सी. टी स्कैन क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि घटना दिनांक को आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थी लोखन राम, मुकेश्वर एवं मोहित राम राजवाड़े को डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट किये है आहत मोहित राम के सर मे आयी चोट का खुलासा डॉ साहब से करवाने पर चोट गंभीर प्रकृति का होना एवं उक्त चोट से मृत्यु सम्भाव्य होना लेख किया गया है,जिससे मामले में धारा 109 बीएनएस जोडकर प्रकरण के आरोपियों का पता तलाश कर पकडकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम 2 महिला आरोपी समेत,मुकेश कुमार पिता एतवार साय उम्र 36 वर्ष,शिवलाल दास पिता स्व बंधन उम्र 45 वर्ष, उमेश कुमार पिता एतवार साय उम्र 27 वर्ष, एतवार साय पिता स्व. बंधन उम्र 58 वर्ष सभी साकिनन गोरता झवरपारा थाना लखनपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया, जो आरोपीयों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, प्रकरण मे 06 आरोपियों द्वारा एक राय होकर घटना कारित किये जाने पर प्रकरण मे धारा 3(5) बी.एन.एस. हटाकर मामले मे 190, 191(3) बी.एन. एस. जोड़ी गयी, आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया है, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
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