Breaking News

बिलासपुर@ आई लव यू कहने पर आरोपी बने युवक को हाईकोर्ट ने किया बरी

Share


बिलासपुर,26 जुलाई 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि केवल आई लव यू कहना सेक्सुअल ह्रासमेंट नहीं है। इसमें छेड़छाड़ या अश्लील हरकत साबित होना जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शासन की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है।


Share

Check Also

सूरजपुर@ विश्व रक्तदाता दिवस : कलेक्टर ने किया रक्तदान 29 बार रक्तदान कर मिसाल बने महेश कुमार दोहरे

Share जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित,जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा-संवाददाता-सूरजपुर,14 जून …

Leave a Reply