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कोरबा,@दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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कोरबा,07 मार्च 2025 (घटती-घटना)। पानी पीने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और जान की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सुनील कुमार मिश्रा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। बताया गया कि 06 अप्रैल 2023 को पीडिता की नानी ने पीडिता के साथ थाना कोतवाली, कोरबा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी दो विवाहित पुत्रियों में से एक पुत्री अपनी संतान को जन्म देने के बाद चल बसी। इसके बाद से बच्ची को अपने पास रखकर पाल-पोसकर पढ़ा रही है जो वर्तमान (घटना समय) में कक्षा 08 वीं में पढ़ रही है। नानी 05 अप्रैल 2023 को शादी पार्टी में काम करने मोहल्ले की महिलाओं के साथ गुरसिया, बांगो गई थी। दूसरे दिन सुबह 06 बजे घर वापस आयी तो पीडिता उसे देखते ही रोने लगी।पीडिता बताई कि रात्रि करीबन 09.30 बजे आरोपी सुरेश चौहान उर्फ गणेश चौहान पिता सोनी चौहान, उम्र 25 वर्ष, निवासी इमलीडुग्गु, बाईपास रोड उसके घर आया था। दरवाजा खुलवाकर पीने के लिए पानी मांगा और अंदर घुस गया। पानी पीने के बाद दरवाजा बंद करने के लिए बोला। दरवाजा बंद नहीं करने पर खुद ही जबरन बन्द कर दिया और उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। घर मे चाकू कहां रखा है, पूछते हुए जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। पीडि़ता किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर बाहर भागी। मामले में रिपोर्ट पर अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो, कोरबा डॉ. ममता भोजवानी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000 रुपये अर्थदण्ड (भुगतान न करने पर छरू मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास), पॉक्सो अधिनियम की धारा 04 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 3,000 रुपये अर्थदण्ड (भुगतान न करने पर तीन मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास) से दंडित किया है। मूल कारावास की दोनों सजाए एक साथ चलेगी । अर्थदण्ड की अदायगी में भुगताया जाने वाला कारावास एक के बाद एक भुगताया जायेगा।


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