Breaking News

बिलासपुर@हाईकोर्ट का आदेश कर्मचारी का नाजायज बेटा भी हो सकता है अनुकंपा का हकदार

Share


बिलासपुर,03 अक्टूबर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र हो वह अनुकंपा के आधार पर विचार के लिए हकदार होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र है। कोर्ट ने एसईसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर कहा है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करें।एसईसीएल द्वारा 21 अप्रैल 2015 को जारी आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता विक्रांत कुमार लाल ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से याचिका दायर की है।


Share

Check Also

अम्बिकापुर@ खाद माफिया से मिलीभगत करने वाले अधिकारी नहीं बचेंगे : कृषि मंत्री

Share ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज,राहुल कृषि केंद्र का लाइसेंस …

Leave a Reply