रायपुर 23 दिसंबर 2021 (ए)। राज्य सरकार ने स्वेच्छानुदान नियम 2019 में संशोधन किया है। इससे अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मंत्री व राज्यमंत्री के स्वेच्छानुदान की राशि दोगुनी कर दी गई है। अब इन्हें स्वेच्छानुदान देने के लिए 20 की जगह 40 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। स्वेच्छानुदान की राशि में बढ़ोतरी से मंत्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वे अपने क्षेत्र के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकेंगे। बता दें कि ऐसे कई मामले होते हैं, जो नियमों में बांधे होते हैं। इसमें मंत्रियों की सिफारिश भी काम नहीं करती है, लेकिन स्वेच्छानुदान मद में नियमों का बंधन नहीं होता है।
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