अम्बिकापुर,14 मई 2026 (घटती-घटना)। जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने आदेश जारी कर कार्रवाई करते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बतौली के संविदा व्याख्याता सुरेश कुमार जायसवाल की संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी है। प्राप्त जानकारी के सुरेश कुमार जायसवाल की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया था कि सम्बंधित 24 अप्रैल की मध्यरात्रि में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति सुरेश कुमार जायसवाल ही है तथा प्रयुक्त वाहन भी उनका ही था। जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि इस घटना से विद्यालय की गरिमा को गहरा आघात लगा एवं शिक्षा विभाग की छवि भी धूमिल हुई। आदेश के अनुसार सुरेश कुमार जायसवाल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम-3 के तहत निर्धारित कर्तव्यों के प्रतिकूल, अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं दंडनीय है। यह कृत्य सेवा में बने रहने हेतु इनकी पात्रता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है तथा नियुक्ति आदेश के कण्डिका-5 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर सुरेश कुमार जायसवाल का कार्य-व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी गई है।
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