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बिलासपुर@CGPSC घोटाला 2003 : सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सुलह का रास्ता..दोनों पक्षों को लोक अदालत में बुलाया याचिकाकर्ता बोलीं-हाईकोर्ट के फैसले पर हो अमल

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बिलासपुर,12 मई 2026।CGPSC-2003 के बहुचर्चित गड़बड़ी का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुलह कराने के लिए समझौते का रास्ता अपनाया है। मामले में याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे और चयनित उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) में बुलाया गया है। हालांकि, वर्षा डोंगरे का कहना है कि इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में फैसला दे चुका है, इसलिए उसे लागू किया जाना चाहिए। बतादें कि हाईकोर्ट ने 2017 में चयन सूची को रद्द करते हुए नए सिरे से मेरिट सूची बनाने और पदस्थापना का आदेश जारी किया था। इस पर अमल होने की स्थिति में आधा दर्जन डिप्टी कलेक्टर निचले पदों पर चले जाते, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तब से यह मामला लंबित है और चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में स्टे पर केस चल रहा है। साल 2003 में पीएससी द्वारा की गई गड़बड़ी दो साल तक छिपी रही। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया।


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