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अम्बिकापुर@कोटपा अधिनियम के तहत पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर सरगुजा के आदेशानुसार जिले में 27 अप्रैल से 11 मई तक ‘‘सही दवा, शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 06 मई 2026 को सरगुजा जिले में संयुक्त जांच टीम द्वारा पान ठेलों पर कार्रवाई करते हुए कोटपा अधिनियम के तहत 22 पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 1800 रुपये की चालान राशि वसूल की गई। जांच के दौरान दुकानदारों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सुरक्षित रख-रखाव एवं धूम्रपान निषेध संबंधी चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने हेतु सख्त हिदायत दी गई। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


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