,अनियमितता पर कार्यवाही
अम्बिकापुर,05 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर सरगुजा के आदेशानुसार जिले में 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार के तहत लगातार निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 04 एवं 05 मई 2026 को सरगुजा जिले के 09 थोक औषधि प्रतिष्ठानों एवं 07 फुटकर औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थोक प्रतिष्ठानों में नारकोटिक औषधियों के स्टॉक तथा उनके क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कुछ थोक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत ऐसे विक्रय बिल पाए गए, जो अन्य जिलों से संबंधित थे। इन मामलों को संबंधित जिलों को सूचित करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे प्रति माह नियमित रूप से नारकोटिक औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करें।
ताकि नशीली दवाओं के अवैध उपयोग एवं बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान एक फर्म में नशीली दवाओं के क्रय-विक्रय अभिलेखों में अनियमितता पाई गई। उक्त फर्म के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में संयुक्त टीम के रूप में सहायक औषधि नियंत्रक श्री किशोर ठाकुर, औषधि निरीक्षक श्री अनिल पैंकरा एवं औषधि निरीक्षक श्री अमरेश कुमार तिर्की शामिल रहे।
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