30 साल के अनुभव वाली शर्त को माना सही,जल्द होगी नियुक्ति
रायपुर,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर विराम लगा दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने नियुक्ति के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है।
बीच में बदले गए नियम?
दरअसल, सरकार ने मार्च 2025 में जब विज्ञापन निकाला था, तब अनुभव की कोई शर्त नहीं थी।
लेकिन मई में इंटरव्यू कॉल लेटर के दौरान 25 और 30 साल के अनुभव की नई शर्त जोड़ दी गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बीच में नियम बदले गए। एक बड़ा आरोप यह भी लगा कि सर्च कमेटी में शामिल आईएएस अफसर अपने ही उन सीनियर अफसरों का इंटरव्यू ले रहे थे, जिनके नीचे वे कभी काम कर चुके हैं। 172 वैध आवेदकों में से इस शर्त की वजह से सिर्फ 51 लोग ही इंटरव्यू की रेस में बचे थे।
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